सुल्तानपुर। किशोरी के साथ सामूहिक दुष्कर्म करने के मामले में पॉक्सो एक्ट की विशेष अदालत के न्यायाधीश पवन कुमार शर्मा ने शनिवार को दो आरोपियों को दोषी करार देते हुए 25 वर्ष की कैद व 1.20 लाख रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई है। कोर्ट ने जुर्माने की 75 फीसदी रकम पीड़िता को देने का आदेश दिया है। मामला अमेठी जिले के मुंशीगंज थाने से जुड़ा है।
सरकारी वकील विवेक सिंह के मुताबिक मुंशीगंज थाने के एक गांव की किशोरी के साथ 20 अगस्त 2021 को गांव के ही दो आरोपियों ने सामूहिक दुष्कर्म किया था। आरोपी हीरालाल के खिलाफ दुष्कर्म व पॉक्सो एक्ट के तहत केस दर्ज किया गया था जबकि पीड़िता के बयान के बाद दूसरे आरोपी हरीराम को आरोपी बनाया गया था। दोनों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की गई थी। शनिवार को कोर्ट ने हीरालाल व हरीराम को दोषी मानते हुए सजा सुनाकर जेल भेजने का आदेश दिया है।