सुलतानपुर। थाना क्षेत्र बल्दीराय के एक गांव में दो वर्ष पूर्व किशोरी के साथ सामूहिक दुष्कर्म करने के मामले में शुक्रवार को पॉक्सो एक्ट की विशेष अदालत के न्यायाधीश पवन कुमार शर्मा ने आरोपियों इलियास सिद्दीकी, शिवकुमार व सुरजीत को दोषी मानते हुुए 20 वर्ष की कैद की सजा सुनाई है।
कोर्ट ने दोषियों पर 1.80 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया है। अदालत ने जुर्माने की 75 फीसदी धनराशि बतौर क्षतिपूर्ति पीड़िता को देने का आदेश दिया है। वहीं, इसी कोर्ट ने अमेठी जिले के संग्रामपुर थाना क्षेत्र के एक गांव में दो साल पूर्व किशोरी के साथ छेड़छाड़ करने के आरोपी आलोक उर्फ सत्यम सिंह को पांच वर्ष की कैद व 20 हजार रुपये के जुर्माने की सजा सुनाकर जेल भेजने का आदेश दिया है। दोनों मामलों में अभियोजन पक्ष की ओर से शासकीय अधिवक्ता सीएल द्विवेदी ने पैरवी की।