सुल्तानपुर। किशोरी के साथ दुष्कर्म करने के मामले में सोमवार को स्पेशल जज पॉक्सो कोर्ट पवन कुमार शर्मा ने आरोपी को दोषी करार देते हुए 20 वर्ष की कैद व 55 हजार रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई है। मामला अमेठी जिले से जुड़ा है।
अभियोजक पक्ष के मुताबिक अमेठी जिले के मुसाफिरखाना कोतवाली क्षेत्र के एक गांव निवासी किशोरी 26 अगस्त 2018 की रात में खेत गई थी। वहां पर आरोपी उमाकांत ने उसके साथ दुष्कर्म किया था। पीड़िता के पिता ने 12 दिन बाद आरोपी के खिलाफ केस दर्ज कराया था।
मुकदमे के दौरान अभियोजन की ओर से सात और बचाव पक्ष की ओर से तीन गवाह कोर्ट में पेश किए गए। सोमवार को कोर्ट ने आरोपी उमाकांत को दोषी मानते हुए सजा सुनाकर जेल भेजने का आदेश दिया।