सुल्तानपुर। किशोरी का अपहरण कर दुष्कर्म करने के मामले में बुधवार को पॉक्सो एक्ट की विशेष अदालत के न्यायाधीश पवन कुमार शर्मा ने आरोपी को दोषी करार देते हुए 20 वर्ष की कैद व 60 हजार रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई है। कोर्ट ने जुर्माने की 75 फीसदी रकम पीड़िता को देने का आदेश दिया है। मामला अमेठी जिले के जामो थाने से जुड़ा है।
शासकीय अधिवक्ता विवेक सिंह के मुताबिक जामो थाना क्षेत्र के एक गांव की किशोरी दो मई 2022 को गांव में ही आई बरात देखने गई थी। किशोरी का अपहरण कर गांव का ही आरोपी गोलू उर्फ देवकुश अपने साथ ले गया और उसके साथ दुष्कर्म किया था। दूसरे दिन किशोरी अपने घर लौटी और परिजनों को घटना के बारे में जानकारी दी थी।
पुलिस ने पीड़िता के पिता की तहरीर पर आरोपी गोलू उर्फ देवकुश के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया था। बुधवार को कोर्ट ने आरोपी गोलू उर्फ देवकुश को दोषी मानते हुए सजा सुनाकर जेल भेजने का आदेश दिया है।