पत्रकार पर हमले के आरोपी
को नहीं मिली जमानत
क्रासर-
जगदीशपुर थाने का मामला
अमर उजाला ब्यूरो
सुल्तानपुर। दरवाजे पर बैठे पत्रकार को गोली मारकर जानलेवा हमले करने के मामले में जेल में निरुद्ध आरोपी को कोर्ट से राहत नहीं मिल पाई। जिला जज प्रमोद कुमार ने अपराध गंभीर मानते हुए आरोपी की जमानत अर्जी खारिज कर दी। मामला जगदीशपुर थाने से जुड़ा है। जगदीशपुर कस्बा निवासी पत्रकार दिलीप कौशल पिछले 27 अगस्त को परिवारीजनों के साथ अपने दरवाजे पर बैठे थे। तभी शाम करीब छह बजे बाइक से आए तीन हमलावरों ने उन पर फायरिंग कर दी। आरोपियों की फायरिंग में वे घायल हो गए थे। लोगों के पहुंचने पर आरोपी तमंचा लहराते हुए फरार हो गए थे। पुलिस ने जगदीशपुर थाने के गूंगेमऊ गांव निवासी अतुल सिंह व दो अज्ञात हमलावरों के खिलाफ जानलेवा हमला करने का मुकदमा दर्ज किया था। पुलिस ने आरोपी अतुल सिंह को बीते दिनों गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। जिला जज प्रमोद कुमार ने दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद अपराध गंभीर मानते हुए आरोपी अतुल सिंह की जमानत अर्जी खारिज कर दी।