- पॉक्सो एक्ट की विशेष कोर्ट ने सुनाई सजा, 20 हजार का जुर्माना भी
संवाद न्यूज एजेंसी
सुल्तानपुर। घर में घुसकर किशोरी के साथ दुष्कर्म करने के मामले में आरोपी को दोषी करार देते हुए पाॅक्सो एक्ट की विशेष कोर्ट के न्यायाधीश पवन कुमार शर्मा ने 10 साल जेल की सजा सुनाई है। साथ ही दोषी पर 20 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। कोर्ट ने जुर्माने की आधी राशि पीड़िता को देने का आदेश भी दिया है। मामला अमेठी जिले के संग्रामपुर थाने से जुड़ा है।
शासकीय अधिवक्ता सीएल दुबे ने बताया कि 19 सितंबर 2015 को संग्रामपुर थाने के एक गांव की 14 वर्षीय किशोरी के घर में घुसकर गांव के ही एक आरोपी विजय पाल ने उसके साथ दुष्कर्म किया था। पुलिस ने पीड़िता के पिता की तहरीर पर आरोपी विजय पाल के खिलाफ दुष्कर्म व पॉक्सो एक्ट के तहत केस दर्ज किया था। मुकदमे के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से छह गवाह कोर्ट में पेश किए गए। मंगलवार को सुनवाई के दौरान प्रस्तुत साक्ष्य व गवाही के आधार पर कोर्ट ने आरोपी विजय पाल को दोषी मानते हुए सजा सुनाकर जेल भेजने का आदेश दिया।