सुल्तानपुर। किशोरी का अपहरण कर दुष्कर्म करने वाले को पॉक्सो एक्ट की विशेष अदालत के न्यायाधीश पवन कुमार शर्मा ने 10 वर्ष की कैद व 57 हजार रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई है। सह आरोपी को साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया।
शासकीय अधिवक्ता रवींद्र सिंह के मुताबिक जामो थाना क्षेत्र के एक गांव की 17 वर्षीय किशोरी का 17 मार्च 2020 को गांव के ही आरोपियों ने अपहरण कर लिया था। पुलिस ने किशोरी के पिता की तहरीर पर आरोपी जिबराईल व उसके भाई इस्माइल के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया था। आरोप के मुताबिक किशोरी का अपहरण कर उसके साथ दुष्कर्म किया गया था।
पुलिस ने मामले में दोनों आरोपियों के खिलाफ अपहरण, दुष्कर्म व पॉक्सो एक्ट के तहत चार्जशीट कोर्ट में दाखिल की थी। सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष ने छह व बचाव पक्ष ने दो गवाह पेश किए। कोर्ट ने आरोपी जिबराईल को दोषी मानते हुए सजा सुनाकर जेल भेजने का आदेश दिया है। सह आरोपी इस्माइल को साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया गया है।