सोनभद्र। अपर जिलाधिकारी/उप जिला निर्वाचन अधिकारी योगेंद्र बहादुर सिंह ने बताया कि यदि कोविड-19 से संक्रमित कोई मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करना चाहता है तो पीठासीन अधिकारी द्वारा ऐसे मतदाताओं को अंत में अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए कहा जाएगा। इसकी सूचना सेक्टर मजिस्ट्रेट को दी जायेगी। सेक्टर मजिस्ट्रेट तत्काल उपलब्ध करायी गयी पीपीई कीट के साथ संबंधित मतदान स्थल पर पहुंच कर पीठासीन अधिकारी को पीपीई किट उपलब्ध कराएंगें। बताया कि उपलब्ध करायी गई पीपीई किट पहनकर पीठासीन अधिकारी उक्त मतदाता को मताधिकार का प्रयोग करवाएगा। इसके अलावा मतदान केंद्र पर प्रवेश करने वाले प्रत्येक व्यक्ति के लिए मास्क लगाना अनिवार्य होगा। सभी मतदान केंद्रों के प्रवेश पर थर्मल स्कैनर की व्यवस्था की जाएगी। मतदान केंद्र पर मतदाताओं के मतदान करने के लिए यथासंभव तीन पंक्तियां पुरुष, महिला एवं दिव्यांगों के लिए अलग-अलग होगी। प्रत्येक पंक्ति में मतदाताओं के लिए छह फीट (दो गज) की दूरी पर खड़े रहने के लिए पूर्व से ही गोले निर्धारित किये जाएंगे। संक्रमण से बचाव के लिए मतदान बूथ पर चुनाव लड़ने वाले अभ्यर्थियों के पोलिंग एजेंट तथा मतदान कार्मिकों की बैठने की व्यवस्था सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखते हुए की जाएगी।