विशेष न्यायाधीश एनडीपीएस कोर्ट आबिद शमीम की अदालत ने एनडीपीएस एक्ट के तीन अलग-अलग मामलों में शुक्रवार को तीन दोषियों को कैद और अर्थदंड की सजा सुनाई। अर्थदंड अदा न करने पर अतिरिक्त कैद भुगतनी होगी।
पहला मामला बभनी थाना क्षेत्र का है। वर्ष 2012 में बभनी पुलिस ने गांजा के साथ प्रयागराज के मांडा थाना क्षेत्र निवासी धर्मवीर को गिरफ्तार किया था। कोर्ट ने दोषी पाकर धर्मवीर को 10 वर्ष का कठोर कारावास व एक लाख रूपये अर्थदंड की सजा सुनाई। अर्थदंड न देने पर अतिरिक्त कैद भुगतनी होगी। दूसरा मामला ओबरा थाना क्षेत्र का वर्ष 2023 का है। ओबरा पुलिस ने गांजा के साथ ओबरा निवासी अन्नू जायसवाल उर्फ कृष्णा जायसवाल को गिरफ्तार किया था। अदालत ने दोषी अन्नू को 6 माह की कैद एवं तीन हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। वहीं तीसरा मामला चोपन थाना क्षेत्र का है। चोपन पुलिस ने वर्ष 2023 में गांजा के साथ सेवा सदन निवासी मदन तिवारी को गिरफ्तार किया था। अदालत ने उसे चार माह का कारावास एवं पांच हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। अर्थदंड अदा न करने पर अतिरिक्त कैद भुगतनी होगी। अभियोजन की तरफ से सरकारी वकील शशांक शेखर मिश्र ने बहस की।