सोनभद्र। जिले में स्थित औद्योगिक प्रतिष्ठानों में काम करने वालों को बाहर से आने पर 14 दिन के लिए क्वारंटीन में रहना अनिवार्य कर दिया गया है। जिलाधिकारी एस राजलिंगम ने इस संबंध में सोमवार को औद्योगिक प्रतिष्ठानों को आवश्यक दिशानिर्देश भी जारी किया। जिलाधिकारी ने बताया कि जिले में स्थित जिन औद्योगिक प्रतिष्ठानों को लाकडाउन में ढील देते हुए कुछ शर्तों के साथ काम शुरू कराने की छूट दी गई है। ऐसे प्रतिष्ठानों में तमाम लोग ऐसे हैं जो बाहर के जिलों व राज्यों के हैं। वे लोग अगर प्रतिष्ठान में काम शुरू करने के लिए बाहर से लाकडाउन के दौरान लौटते हैं तो उनके लिए 14 दिन के लिए होम क्वारंटीन में रहना अनिवार्य कर दिया गया है। उन्होंने बताया कि होम क्वारंटीन अथवा इंस्टीट्यूशनल क्वारंटीन में रहने वाले व्यक्ति के बारे में निर्धारित प्रारूप में सूचना मुख्य चिकित्साधिकारी के कार्यालय में बने कंट्रोल रूम (9044883492, 9044853492) तथा कलेक्ट्रेट स्थित इंटीग्रेटेड कंट्रोल रूम (05444222384, 8840127444) पर भी देना होगा।