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Sonebhadra News: जेल में बिताई गई अवधि तक कोर्ट ने दी सजा

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सोनभद्र। पुलिस के ऑपरेशन कंविक्शन के अंतर्गत एक और अपराधी को सजा दिलाने में कामयाबी मिली है। एसीजेएम दुद्धी की कोर्ट ने जुर्म कबूलने पर दोषी को जेल में बिताई गई अवधि और 15 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है। अर्थदंड जमा न करने पर छह माह का साधारण कारावास भुगतना होगा।
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चोपन थाना में 1997 में पंजीकृत मुकदमे में अभियोजन की प्रभावी पैरवी के बाद कोर्ट ने दोनों पक्षाें की दलीलों को सुनने, अभिलेखों के परीक्षण व गवाहों के बयान सुनने के बाद आरोपी बाबूलाल गुप्ता निवासी अरगजा पांडेयपुर थाना विंध्याचल को ईटी एक्ट में दोषी करार देते हुए जेल में बितायी गई अवधि व न्यायालय उठने तक की सजा के साथ 15000 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया गया।
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