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ननिहाल आई किशोरी से दुष्कर्म के दोषी को दस वर्ष की कैद

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साढ़े तीन वर्ष पहले किशोरी (14) से दुष्कर्म के मामले में अपर सत्र न्यायाधीश विशेष न्यायाधीश पॉक्सो सोनभद्र निहारिका चौहान की अदालत ने दोषी को दस साल की कैद की सजा सुनाई है। उस पर 50 हजार का अर्थदंड भी लगाया है। अर्थदंड न देने पर छह माह की अतिरिक्त कैद भुगतनी पड़ेगी। अर्थदंड की समूची धनराशि 50 हजार रुपये ीड़िता को मिलेगी।
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अभियोजन पक्ष के मुताबिक छत्तीसगढ़ के बलरामपुर जिला अंतर्गत थाना रघुनाथपुर नगर के एक गांव निवासी व्यक्ति ने तीन नवंबर 2018 को बभनी थाने में तहरीर दी थी। अवगत कराया था कि बभनी थाना क्षेत्र के एक गांव में उसकी ससुराल है। वहां एक नवंबर को एक मांगलिक कार्यक्रम में वह अपनी पत्नी व 14 वर्षीय बेटी के साथ गया था। रात में बेटी को घर के बाहर अकेला पाकर बभनी थाना क्षेत्र के छिपिया गांव निवासी बच्चा लाल ने दुष्कर्म किया। जब वह बेटी को ढूंढने लगे तो वह सन के खेत में रोती हुई मिली। इस तहरीर पर पुलिस ने पॉक्सो एक्ट में केस दर्ज कर विवेचना शुरू की। मामले की सुनवाई करते हुए अदालत ने दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं के तर्कों को सुनने, गवाहों के बयान एवं पत्रावली का अवलोकन करने पर दोषी बच्चालाल को 10 साल की कैद और 50 हजार अर्थदंड की सजा सुनाई। अर्थदंड अदा न करने पर छह माह की अतिरिक्त कैद भुगतनी होगी। जेल में बिताई अवधि सजा में समाहित होगी। वहीं अर्थदंड की समूची धनराशि 50 हजार रुपये पीड़िता को मिलेगी। अभियोजन पक्ष की तरफ से सरकारी वकील सत्य प्रकाश त्रिपाठी एवं नीरज कुमार सिंह एडवोकेट ने बहस की।
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