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Sonebhadra News: हर स्कूल में बनेगा रोड सेफ्टी क्लब, वाहन चलाने पर तय होगी जिम्मेदारी

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सोनभद्र। जिले में इंटर तक के स्कूलों में यातायात नियमों का कड़ाई से पालन कराया जाएगा। इसे लेकर सभी स्कूलों में रोड सेफ्टी क्लब की स्थापना की जाएगी। स्कूल के साथ ही सार्वजनिक स्थानों पर नियम तोड़ने वाले नाबालिगों के लाइसेंस 25 वर्ष की उम्र पार करने पर बनेंगे।
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अप्रशिक्षित हाथों में स्टेयरिंग से बढ़ रहे हादसों पर सख्ती से अंकुश लगाने के लिए शासन ने कड़े निर्देश दिए हैं। अब 18 साल से कम उम्र के किशोर स्कूटी-कार नहीं चला सकेंगे। उन्हें वाहन देने वाले स्वामियों को तीन साल की सजा और 25 हजार रुपये जुर्माना से दंडित किया जाएगा।
शासन ने मामले में डीआईओएस को निर्देशित किया है। इसके तहत अब परिवहन विभाग की मदद से माध्यमिक विद्यालयों में सख्ती होगी। विद्यार्थियों को जागरूक किया जाएगा। इंटर तक के सभी काॅलेजों में रोड सेफ्टी क्लब का गठन होगा। निगरानी के लिए एक शिक्षक को नोडल बनाकर परिवहन विभाग प्रशिक्षित करेगा। विद्यालय के हर एक कक्षा से एक-एक छात्र को रोड सेफ्टी कैप्टन नियुक्त किया जाएगा।
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विद्यालय में एक क्लास सड़क सुरक्षा की जानकारी पर भी लगेगी। हर विद्यालय में एक शिक्षक को नोडल बनाकर परिवहन विभाग के सहयोग से ऑनलाइव व ऑफलाइन प्रशिक्षण भी दिया जाएगा। रोड सेफ्टी क्ल्ब के गठन के लिए स्कूलों को पांच-पांच हजार और दीवारों पर यातायात नियम व स्लोगन लिखवाने के लिए भी प्रति विद्यालय 500 रुपये मिलेंगे। नियमों के मुताबिक 16 वर्ष की आयु तक कोई वाहन न चलाने और 18 वर्ष तक की आयु के बच्चे को 50 सीसी से अधिक क्षमता के वाहन चलाने पर प्रतिबंध होगा। नियमों के उलंघन पर वाहन का पंजीकरण एक साल के लिए निरस्त होगा। अपराध में शामिल किशोर बालिग होने के 7 साल बाद यानी 25 वर्ष की उम्र में ही लाइसेंस बनवा सकेंगे।
यातायात विभाग के सहयोग के जरिए कड़ाई से निर्देशों का पालन कराया जाएगा। रोड सेफ्टी क्लब की स्थापना के लिए निर्देश जारी किए गए हैं। - राजेंद्र यादव, जिला विद्यालय निरीक्षक।
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