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Sonebhadra News: आरओ ने खारिज की आपत्ति, रूबी का पर्चा वैध

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सोनभद्र। नगर पालिका सोनभद्र से भाजपा प्रत्याशी के जाति प्रमाण पत्र को चुनौती देने वाली आपत्ति बुधवार को सुनवाई के बाद रिटर्निंग ऑफिसर ने खारिज कर दी। आरओ ने स्पष्ट किया कि जाति प्रमाण पत्र जारी करने वाले सक्षम अधिकारी की ओर से इसे अब तक निरस्त नहीं किया गया है। प्रमाण पत्र अभी भी विधिक रूप से प्रभावी है। लिहाजा प्रत्याशी को अयोग्य नहीं कहा जा सकता।
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भाजपा प्रत्याशी रूबी प्रसाद के जाति प्रमाण पत्र पर सपा प्रत्याशी उषा सोनकर की ओर से आपत्ति दर्ज कराई गई थी। सपा प्रत्याशी के अधिवक्ता अखिलेश मिश्र व पूर्व डीजीसी रामजियावन यादव ने जाति प्रमाण पत्र को चुनौती देेते हुए कहा कि शासन ने 17 मई 2022 को जारी आदेश में 21 अक्तूबर 2016 की तिथि में रूबी प्रसाद को जारी अनुसूचित जाति का प्रमाण पत्र निरस्त करने की संस्तुति की है। इस आधार पर रूबी प्रसाद अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित इस सीट से चुनाव लड़ने के योग्य नहीं है। आपत्ति पर रिटर्निंग अधिकारी राजेश कुमार सिंह ने सुनवाई की। भाजपा प्रत्याशी की ओर से अधिवक्ता रवींद्र पटेल उपस्थित हुए। उन्होंने तर्क दिया कि जाति प्रमाण पत्र अभी निरस्त नहीं किया गया है। इससे जुड़ा मामला कोर्ट में लंबित है। जिला समाज कल्याण अधिकारी ने भी जाति प्रमाण पत्र को अभी तक निरस्त न किए जाने की जानकारी दी। इस आधार पर आरओ ने विपक्ष की आपत्ति को खारिज कर दिया। आरओ ने निर्णय दिया कि जाति प्रमाण पत्र तहसीलदार दुद्धी की ओर से जारी किया गया है, जो अभी तक वैध है। उनके स्तर से इस पर कार्रवाई नहीं होनी है। प्रमाण पत्र वैध होने के कारण रूबी प्रसाद को अयोग्य नहीं ठहराया जा सकता। उधर, इस फैसले के बाद सपा व कांग्रेस के नेताओं ने कड़ी प्रतिक्रिया जताई है। कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव राघवेंद्र नारायण ने इसे अलोकतांत्रिक बताया।
चुनाव कार्यों की हुई समीक्षा
घोरावल। एडीएम और एडीईओ जगरूप पटेल ने घोरावल नगर पंचायत के अध्यक्ष व सदस्य पद के आरओ और एआरओ के कार्य की समीक्षा की। राज्य नरिर्वाचन आयोग के प्रारूप 9 और प्रारूप 10 के साथ डमी मतपत्र और राज्य निर्वाचन आयोग की वेबसाइट पर फीडिंग की समीक्षा की। एसडीएम रमेश कुमार, तहसीलदार ज्ञानेंद्र कुमार और निर्वाचन से जुड़े बीआरसी अभिषेक उपाध्याय के साथ अन्य सभी कर्मचारी उपस्थित रहे। एडीएम ने कहा कि नामांकन की कार्रवाई के बाद नामांकन पत्रों की जांच और नाम वापसी के बाद फाइनल कैंडिडेट के साथ-साथ बैलेट मतपत्र के छपवाने से लेकर के मतदान और मतगणना तक की सभी कार्यवाही निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार की जाए।
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