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रोड टैक्स जमा नहीं किया तो निरस्त होगा पंजीयन

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जिले में व्यावसायिक वाहन संचालक परिवहन विभाग का करोड़ों रुपये का रोड टैक्स का दबाए बैठे हैं। शासन की ओर से एकमुश्त शास्ति समाधान योजना भी शुरू की गई। इसके बावजूद भी लोग टैक्स जमा करने में रुचि नहीं ले रहे हैं। अब शासन ने एकमुश्त समाधान योजना को एक माह के लिए बढ़ाते हुए बकायेदारों को फिर से एक मौका दिया है। रोड टैक्स जमा न करने वाले वाहनों के खिलाफ परिवहन विभाग 26 अगस्त के बाद वाहनों का पंजीयन निरस्त करने की तैयारी में है।
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परिवहन विभाग की मानें तो यूपी सरकार ने 25 जून को एकमुश्त शास्ति समाधान योजना की शुरुआत एक माह के लिए की थी। योजना के तहत एक अप्रैल 2020 या उसके पूर्व पंजीकृत व्यावसायिक वाहनों के कर पर देय शास्ति या पेनाल्टी में शत प्रतिशत छूट प्रदान की जा रही है। इस योजना से जिले के करीब सात हजार वाहन स्वामी लाभान्वित होंगे। इन वाहन स्वामियों पर सरकार का करीब 31 करोड़ रुपये बकाया है। हालांकि समाधान योजना का लाभ लेने में अधिकांश बाकीदार रुचि नहीं ले रहे हैं। इस नाते अब तीन अगस्त तक लगभग 604 वाहन स्वामियों ने ही करीब एक करोड़ तीन लाख रुपये जमा किये हैं। इसे देखते हुए सरकार ने एकमुश्त समाधान योजना को 25 अगस्त तक बढ़ा दिया है। परिवहन विभाग की ओर से बकायेदारों को योजना का लाभ लेने के लिए बार-बार सूचित किया जा रहा है। हालांकि बकाया जमा न करने वालों के खिलाफ 26 अगस्त से परिवहन विभाग अभियान चलाकर कार्रवाई करेगा। इस संबंध में एआरटीओ पीएस राय ने वाहन स्वामियों से बकाया जमा कर योजना का लाभ लेने की अपील की है। कहा कि बार-बार कहने के बाद भी बकाया रोड टैैक्स जमा न करने वालों के वाहन मालिकों को वसूली पत्र जारी किया जाएगा। इसके बावजूद भी जमा नहीं किया तो पंजीयन निरस्त करने की कार्रवाई की जाएगी। इसके लिए वे स्वयं जिम्मेदार होंगे।
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