सोनभद्र। जिला मजिस्ट्रेट एस. राजलिगंम ने वर्तमान में कोरोना वायरस पर नियंत्रण के मद्देनजर 15 जुलाई तक के लिए सोनभद्र की सीमा में धारा-144 लागू कर दिया है। निषेधाज्ञा अथवा उसके किसी भी अंश का उल्लघन दंड प्रक्रिया संहिता एवं आईपीसी की धारा-188, अपदा प्रबंधन अधिनियम - 2005 के अंतर्गत दंडनीय अपराध होगा। डीएम ने कहा कि इसका उल्लंघन करने वालों को चिह्नित कर कार्रवाई की जाएगी।