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पॉक्सो एक्ट: तीन दोषियों को पांच-पांच वर्ष की कैद, 17-17 हजार रुपये अर्थदंड

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करीब 22 माह पूर्व नाबालिग लड़की के साथ छेड़छाड़ करने के मामले में अपर सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश पॉक्सो सोनभद्र की अदालत ने वृहस्पतिवार को सुनवाई करते हुए दोषसिद्ध पाकर दोषियों राजेश सोनकर, अंकित सिंह व अनन्त मौर्या को 5-5 वर्ष की कैद एवं 17-17 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। अर्थदंड न देने पर 6-6 माह की अतिरिक्त कैद भुगतनी पड़ेगी।
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अभियोजन पक्ष के मुताबिक शाहगंज थाना क्षेत्र के एक गांव की निवासी पीड़िता ने 31 अक्तूबर 2020 को शाहगंज थाने में दी तहरीर में आरोप लगाया था कि उसके साथ तीन लड़के आए दिन छेड़छाड़ करते रहते हैं। तीनों शाहगंज थाना क्षेत्र के एक गांव के रहने वाले है। आरोपी राजेश सोनकर, अंकित सिंह व अनंत मौर्या के खिलाफ पुलिस ने पॉक्सो एक्ट एवं अन्य धाराओं में एफआईआर दर्ज कर मामले की विवेचना कर चार्जशीट दाखिल किया। सुनवाई करते हुए अदालत ने दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं के तर्कों को सुनने, गवाहों के बयान एवं पत्रावली का अवलोकन करने पर दोषसिद्ध पाकर दोषियों राजेश सोनकर, अंकित सिंह व अनन्त मौर्या को 5-5 वर्ष की कैद एवं 17-17 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। अर्थदंड अदा न करने पर 6-6 माह की अतिरिक्त कैद भुगतनी होगी। जेल में बितायी अवधि सजा में समाहित होगी। वहीं अर्थदंड की समूची धनराशि 51 हजार रुपये पीड़िता को मिलेगी। अभियोजन पक्ष की तरफ से सरकारी वकील सत्य प्रकाश त्रिपाठी एवं नीरज कुमार सिंह एडवोकेट ने बहस की।
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