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पॉक्सो एक्ट: दोषी जानसन को 10 वर्ष की कैद

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पांच वर्ष पूर्व पांच वर्षीय नाबालिग लड़की के साथ हुए दुष्कर्म के मामले में अपर सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश पॉक्सो सोनभद्र निहारिका चौहान की अदालत ने सोमवार को सुनवाई करते हुए दोषसिद्ध पाकर दोषी जॉनसन को 10 साल की कैद और 50 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। अर्थदंड न देने पर छह माह की अतिरिक्त कैद भुगतनी पड़ेगी।
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अभियोजन पक्ष के मुताबिक पिपरी थाना क्षेत्र निवासी महिला ने पांच मई 2017 को थाने में दी तहरीर में आरोप लगाया था कि उसकी पांच वर्षीय नाबालिग बेटी घर के बाहर रोड पर टॉफी लेने जा रही थी कि पी टाइप रेणुकूट निवासी जॉनसन पुत्र पीटर पॉल उसकी बेटी को बहला फुसलाकर जंगल की तरफ ले गया और बेटी के साथ दुष्कर्म किया। इस तहरीर पर पुलिस ने पॉक्सो एक्ट में एफआईआर दर्ज कर मामले की विवेचना शुरू कर दिया और विवेचक ने पर्याप्त सबूत मिलने पर जानसन के विरुद्ध न्यायालय में चार्जशीट दाखिल किया था। मामले की सुनवाई करते हुए अदालत ने दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं के तर्कों को सुनने, गवाहों के बयान एवं पत्रावली का अवलोकन करने पर दोषसिद्ध पाकर दोषी जानसन को 10 वर्ष की कैद एवं 50 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। अर्थदंड अदा न करने पर छह माह की अतिरिक्त कैद भुगतनी होगी। जेल में बिताई अवधि सजा में समाहित होगी। वही अर्थदंड की समूची धनराशि 50 हजार रुपये पीड़िता को मिलेगी। अभियोजन पक्ष की तरफ से सरकारी वकील दिनेश अग्रहरि, सत्य प्रकाश त्रिपाठी एवं नीरज कुमार सिंह एडवोकेट ने बहस की।
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