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Sonebhadra News: धोखाधड़ी के आरोप में दंपती के खिलाफ प्राथमिकी का आदेश

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सोनभद्र। पांच लाख 75 हजार रुपये की धोखाधड़ी और गबन के आरोप में अपर सिविल जज सीनियर डिवीजन अजय सिंह की अदालत ने अनपरा पुलिस को दंपती के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर विवेचना करने का आदेश दिया है। कार्रवाई से न्यायालय को अवगत कराने के भी निर्देश दिए गए हैं। मामला बीजपुर थानाक्षेत्र के सिरसोती नकटू निवासी पंकज कुमार सिंह की ओर से दाखिल प्रार्थना पत्र से जुड़ा है। पंकज ने चेतवा निवासी आकाश कुमार सिंह और उनकी पत्नी श्वेता सिंह पर धोखाधड़ी का आरोप लगाया है। प्रार्थना पत्र के अनुसार, श्वेता ने खुद को सिटी म्युचुअल बेनिफिट इंडिया लिमिटेड की अनपरा शाखा का एजेंट बताते हुए 10 हजार रुपये मासिक की आरडी चार साल के लिए कराई। इसके बाद 11 अगस्त 2021 को तीन वर्ष के लिए दो लाख रुपये की एफडी भी कराई गई। आरोप है कि अवधि पूरी होने के बाद रुपये मांगने पर भुगतान नहीं किया गया और धमकी दी गई। थाने व एसपी को शिकायत के बाद भी कार्रवाई न होने पर अदालत की शरण ली गई। अदालत ने प्रथम दृष्टया संज्ञेय अपराध मानते हुए प्राथमिकी दर्ज कर विवेचना के आदेश दिए। अनपरा एसओ प्रणय प्रसून श्रीवास्तव ने बताया कि आदेश की प्रति मिलने पर कार्रवाई की जाएगी।
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