नई शिक्षा नीति के तहत कोचिंग संस्थानों में अग्नि सुरक्षा मानकों को अनिवार्य किए जाने के बाद शिक्षा विभाग ने सख्ती शुरू कर दी है। जिला विद्यालय निरीक्षक ने जिले में पंजीकृत 15 में 14 कोचिंग संस्थानों को फायर विभाग से अनापत्ति प्रमाण पत्र (एनओसी) प्राप्त करने के लिए नोटिस जारी किया है। अब तक ये सभी कोचिंग संस्थान बिना फायर एनओसी के ही संचालित हो रहे थे, लेकिन नियमों के अनुसार छात्र-छात्राओं की सुरक्षा को देखते हुए सभी संस्थानों के लिए अग्नि सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित करना अनिवार्य कर दिया गया है। डीआईओएस धर्मेंद्र कुमार ने बताया कि कोचिंग संस्थानों को नोटिस के माध्यम से निर्देश दिया गया है कि वे जल्द से जल्द फायर विभाग से एनओसी प्राप्त कर उसकी प्रमाणित प्रति शिक्षा विभाग में जमा करें। इसके साथ ही संस्थानों में अग्निशमन उपकरण, सुरक्षित निकास मार्ग और अन्य सुरक्षा व्यवस्थाएं भी दुरुस्त रखने को कहा गया है। बताया कि कोचिंग संस्थानों में बड़ी संख्या में छात्र-छात्राएं अध्ययन करते हैं। ऐसे में किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए सुरक्षा मानकों का पालन बेहद जरूरी है। विभाग की ओर से आगे भी कोचिंग संस्थानों की जांच की जाएगी और नियमों की अनदेखी करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। संवाद