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सबूत के अभाव में सीआरपीएफ जवान के हत्यारोपी हुए बरी

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अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम की अदालत ने साक्ष्य के अभाव में सीआरपीएफ के जवान गुरुबचन सिंह के हत्यारोपियों को दोषमुक्त कर दिया। हालांकि एक अभियुक्त की मौत हो चुकी है। पुलिस की ओर से विवेचना के दौरान कोई ऐसा साक्ष्य एकत्र कर कोर्ट में पेश नहीं किया जिससे अभियुक्तों पर दोष सिद्ध हो सकें।
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अधिवक्ता विकास शाक्य ने कहा कि थाना चोपन अंतर्गत पैरामिलिट्री (सीआरपीएफ) फोर्स के जवान गुरुबचन सिंह 19 नवंबर 2006 की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई थी। इसकी रिपोर्ट कंपनी कमांडर एल साहू ने दर्ज कराई थी। विवेचना में जवान की हत्या का मामला पाते हुए महेंद्र और मंगरी को अभियुक्त बनाया गया और उन्हें गिरफ्तार करके जेल भेज दिया गया। पुलिस के आरोप पत्र में विवेचना इतनी लचर थी कि अभियोजन भी परिस्थिति जन्य साक्ष्य की कड़ियों को जोड़ नहीं पाया। अदालत की लंबी सुनवाई के दौरान अभियुक्त महेंद्र की मृत्यु हो गई। अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम की अदालत ने अभियुक्त मंगरी को अपराध साबित न होने पर दोष मुक्त कर दिया।
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