भूमि अधिग्रहण के मामले में हाईकोर्ट ने उत्पादन निगम के एमडी, सीजीएम और डीएम को तलब किया है। साढ़े चार दशक पूर्व अनपरा तापीय परियोजना के निर्माण के लिए अनपरा क्षेत्र के किसानों की भूमि उत्पादन निगम ने अधिग्रहण किया था।
बेलवादह, कुलडोमरी, पिपरी, औडी, परासी, ककरी, अनपरा के प्रभावित परिवार पुर्नस्थापन पैकेज का लाभ ना मिलने के कारण राजेंद्र प्रसाद व अन्य ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया। इस संबंध में दाखिल प्रकरणों पर अधिवक्ता अभिषेक चौबे ने प्रयागराज हाईकोर्ट में अपनी दलील रखी।
बृहस्पतिवार को सुनवाई के दौरान अधिवक्ता ने राज्य सरकार व उत्पादन निगम के रवैए पर गहरी नाराजगी जताते हुए कहा कि हाईकोर्ट के आदेश के बावजूद अभी भी राज्य सरकार व उत्पादन निगम ने अपना जवाब दाखिल नहीं किया है।
मामले में कोर्ट ने उत्पादन निगम व यूपीपीसीएल प्रबंध निदेशक, डीएम, अनपरा तापीय परियोजना के मुख्य महाप्रबंधक को अगली सुनवाई की तिथि 11 दिसंबर को न्यायालय में उपस्थित होकर जवाब दाखिल करने का आदेश दिया है।