सोनभद्र। मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के तहत जिले में 11 से 20 अक्तूबर तक विभिन्न स्थानों पर सामूहिक विवाह कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। नवरात्र के दौरान होने वाले इन आयोजनों में पात्र निर्धन परिवारों की बेटियों का विवाह कराया जाएगा। योजना के तहत प्रति जोड़े एक लाख रुपये खर्च किए जाने का प्रावधान है। जिला समाज कल्याण अधिकारी ज्ञानेंद्र सिंह भदौरिया ने बताया कि योजना के तहत कन्या के दांपत्य जीवन और गृहस्थी की स्थापना के लिए 60 हजार रुपये की सहायता राशि सीधे उसके बैंक खाते में डीबीटी के माध्यम से भेजी जाएगी। इसके अलावा 25 हजार रुपये की वैवाहिक उपहार सामग्री और 15 हजार रुपये भोजन, पंडाल, फर्नीचर, पेयजल, बिजली और अन्य व्यवस्थाओं पर खर्च किए जाएंगे। उन्होंने बताया कि इच्छुक पात्र लाभार्थी वेबसाइट पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। कन्या के अभिभावक का उत्तर प्रदेश का मूल निवासी होना और परिवार की वार्षिक आय तीन लाख रुपये से अधिक नहीं होना जरूरी है। विवाह के समय कन्या की आयु कम से कम 18 वर्ष और वर की आयु 21 वर्ष होनी चाहिए। योजना के तहत निर्धन परिवारों की अविवाहित कन्याओं के साथ विधवा, परित्यक्ता और कानूनी रूप से तलाकशुदा महिलाओं के पुनर्विवाह का भी प्रावधान है। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अति पिछड़ा वर्ग के आवेदकों को जाति प्रमाणपत्र देना होगा।