सोनभद्र। बीजपुर थानाक्षेत्र की एक 14 वर्षीय नाबालिग लड़की से अश्लील हरकत करने के दोषी को तीन वर्ष कैद और 20 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई गई है। विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट ओमकार शुक्ला की अदालत ने बृहस्पतिवार को मामले की सुनवाई की। अर्थदंड अदा न करने पर दोषी को तीन माह की अतिरिक्त कैद भुगतनी होगी। घटना नौ दिसंबर 2019 की है। पिता ने बीजपुर थाने में दी तहरीर में कहा कि उसकी बेटी कक्षा आठ में पढ़ती है। शाम चार बजे जंगल में बकरी चराने गई थी। वहां रजमिलान निवासी लालबाबू ने उसे दौड़ाकर पकड़ लिया और गलत हरकत की। पीड़िता रोती हुई घर आई तब घटना का पता चला। यह भी आरोप लगाया गया था कि आरोपी स्कूल के रास्ते पर बैठा रहता है, जिसके डर से पीड़िता ने स्कूल जाना बंद कर दिया है। लगभग साढ़े छह साल तक सुनवाई चली। सात गवाह परीक्षित कराए गए। शैक्षणिक प्रपत्र के जरिये नाबालिग होने की पुष्टि हुई। अभियोजन साक्ष्य की समाप्ति पर गत छह अप्रैल को आरोपी का बयान दर्ज कराया। उसका दावा था कि पीड़िता के घर की बकरियों ने उसके खेत में घुसकर गेहूं की फसल को नुकसान पहुंचाया था। इसी विवाद में झूठी प्राथमिकी दर्ज करा दी गई। दोनों पक्षों की दलील सुनने और पत्रावली में उपलब्ध साक्ष्यों के अवलोकन पर न्यायालय ने लालबाबू को दोषी करार देते हुए कारावास और अर्थदंड दोनों से दंडित किया।