सोनभद्र। साढ़े तेरह वर्ष पहले ट्रक चालक की हत्या के मामले में अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम खलीकुज्जमा की अदालत ने दो दोषियों को उम्रकैद की सजा सुनाई है। बुधवार को सुनवाई करते हुए कोर्ट ने दोनों पर 10-10 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया। अर्थदंड न देने पर छह-छह माह की अतिरिक्त कैद भुगतनी होगी।
अभियोजन पक्ष के मुताबिक राबर्ट्सगंज कोतवाली क्षेत्र के हरथर गांव निवासी मोबीन अहमद ने थाने में दी तहरीर में अवगत कराया था कि वह ट्रक मालिक है। ट्रक चालक पप्पू यादव निवासी मूसाखांड थाना चकिया और खलासी ताहिर अली निवासी सोनवार थाना चकराघट्टा जिला चंदौली पांच अगस्त 2009 को दुद्धी से बालू लादकर वाराणसी जा रहे थे। रात करीब साढ़े 12 बजे मालोघाट पनारी में ट्रक खड़ा कर चालक सो गया और खलासी गाड़ी को बाहर जगा था। करीब एक घंटे बाद ट्रक पर वापस आया तो देखा कि चार लोग बैठे थे। परिचय पूछने के बाद उन्होंने खलासी को रोडवेज बस पर बैठाकर भेज दिया। चार बजे भोर में ट्रक डाला वैष्णो मंदिर के पास खड़ा था और चालक गंभीर रुप से घायल था। उसके गले पर धारदार हथियार से हमला किया गया था। तहरीर पर पुलिस ने अज्ञात पर केस दर्ज किया। विवेचना के दौरान ताहिर निवासी सोनवार और फिरोज खां निवासी रघुनाथपुर थाना पन्नूगंज का नाम प्रकाश में आया। दोनों के विरुद्ध पुलिस ने चार्जशीट दाखिल किया। अदालत ने दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं के तर्कों को सुनने के बाद दोनों दोषियों को उम्रकैद व 10-10 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। अभियोजन पक्ष की ओर से अपर जिला शासकीय अधिवक्ता कुंवर वीर प्रताप सिंह ने बहस की।