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Sonebhadra News: नाबालिग से दुष्कर्म के दोषी को उम्रकैद

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साढ़े तीन वर्ष पूर्व तेरह वर्षीय नाबालिग के साथ हुए दुष्कर्म के मामले में अपर सत्र न्यायाधीश/ विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट सोनभद्र निहारिका चौहान की अदालत ने दोषी को उम्रकैद की सजा सुनाई है। सोमवार को सुनवाई करते हुए कोर्ट ने उस पर 60 हजार रुपये अर्थदंड भी लगाया। अर्थदंड न देने पर एक वर्ष की अतिरिक्त कैद भुगतनी होगी। अर्थदंड की धनराशि 60 हजार रुपये पीड़िता को मिलेगी।
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अभियोजन पक्ष के मुताबिक पन्नूगंज थाना क्षेत्र के एक गांव निवासी पीड़िता की मां ने 18 सितंबर 2019 को थाने में दी तहरीर में अवगत कराया था कि उसकी 13 वर्षीय नाबालिग पुत्री जो कक्षा 6वीं की छात्रा है, घर में वह अकेली थी और उसे बुखार आया था। बेटी को अकेला पाकर पन्नूगंज थाना क्षेत्र के बभनगवा निवासी विष्णु प्रताप सिंह उर्फ शुभम सिंह ने उसके साथ दुष्कर्म किया। शोर करने पर यह धमकी दी। तहरीर पर पुलिस ने केस दर्ज कर मामले की विवेचना की और चार्जशीट दाखिल किया। मामले की सुनवाई के दौरान अदालत ने दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं के तर्कों को सुनने, गवाहों के बयान एवं पत्रावली का अवलोकन करने पर दोषसिद्ध पाकर दोषी विष्णु प्रताप सिंह उर्फ शुभम सिंह को उम्रकैद एवं 60 हजार रूपये अर्थदंड की सजा सुनाई। अर्थदंड न देने पर एक वर्ष की अतिरिक्त कैद भुगतनी होगी। वहीं अर्थदंड की समूची धनराशि 60 हजार रुपये पीड़िता को मिलेगी। अभियोजन पक्ष की तरफ से सरकारी वकील दिनेश कुमार अग्रहरी, सत्य प्रकाश त्रिपाठी एवं नीरज कुमार सिंह ने बहस की।
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