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Sonebhadra News: हत्या के दोषी सगे भाइयों को उम्रकैद

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सोनभद्र। सदर कोतवाली क्षेत्र में तीन वर्ष पूर्व हुए सुमित हत्याकांड मामले में अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम खलीकुज्जमा की अदालत ने दोषी सगे भाइयों को उम्रकैद की सजा सुनाई है। बृहस्पतिवार को मामले की सुनवाई करते हुए कोर्ट ने दोनों पर 20-20 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया। अर्थदंड न देने पर 6-6 माह की अतिरिक्त कैद भुगतनी होगी।
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अभियोजन पक्ष के मुताबिक करमा थानांतर्गत करनवाह गांव निवासी रोहित सिंह ने 16 जुलाई 2020 को सदर कोतवाली में तहरीर देकर अवगत कराया था कि उसके बड़े भाई सुमित सिंह राबर्ट्सगंज रेलवे क्राॅसिंग के आगे सजौर नहर के पास रहते थे। बच्चों की पढ़ाई एवं वाहन का संचालन करते थे। बताया कि 16 जुलाई की शाम राजेश कुमार गुप्ता उर्फ बनारसी उर्फ कल्लू व उसका भाई शुभम गुप्ता निवासी कटुआपुरा, वाराणसी हाल पता राबर्ट्सगंज ने कचहरी रोड पर खाने पीने को लेकर पत्थर से कूचकर मार डाला। तहरीर पर सगे भाइयों के विरुद्ध केस दर्ज किया गया। विवेचना के बाद कोर्ट में चार्जशीट दाखिल किया। अदालत ने दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं के तर्कों को सुनने, गवाहों के बयान व पत्रावली का अवलोकन करने पर दोषी सगे भाइयों राजेश कुमार गुप्ता उर्फ बनारसी व शुभम गुप्ता को उम्रकैद व 20- 20 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। अभियोजन पक्ष की ओर से अपर जिला शासकीय अधिवक्ता विनोद कुमार पाठक ने बहस की।
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