सोनभद्र। साढ़े तीन वर्ष पत्नी की हत्या के प्रयास मामले में अपर सत्र न्यायाधीश द्वितीय राहुल मिश्रा की अदालत ने पति को दोषी ठहराते हुए दस वर्ष कैद की सजा सुनाई है। बृहस्पतिवार को मामले की सुनवाई करते हुए दस हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया। अर्थदंड न देने पर एक वर्ष की अतिरिक्त कैद भुगतनी होगी।
अभियोजन पक्ष के मुताबिक घोरावल थाना क्षेत्र के खुटहा गांव निवासी रिंकू ने करमा थाने में दी तहरीर में अवगत कराया था कि उसकी बहन कलावती की शादी करमा थाना क्षेत्र के मगरदहा गांव निवासी रामलाल उर्फ पप्पू के साथ हुई थी। करीब तीन साल पूर्व उसके जीजा रामलाल उसकी बहन को बेरहमी से मारते पीटते थे। जिससे उसकी बहन मायके में रहने लगी और उसके बच्चे भी वहीं पर पढ़ते हैं। दस जून 2019 को जीजा के भाई के लड़की की शादी थी। इसमें शामिल होने के लिए कलावती गई थी। 11 जून को जीजा ने कलावती को जान से मारने की नियत से कुल्हाड़ी से गर्दन के पास हमला किया। संयोग से चोट सीने पर लगी। तहरीर पर पुलिस ने केस दर्ज कर मामले की विवेचना की और चार्जशीट कोर्ट में दाखिल किया। अदालत ने दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं के तर्कों को सुनने, गवाहों के बयान एवं पत्रावली का अवलोकन करने पर दोषी पति रामलाल उर्फ पप्पू को सजा सुनाई। अभियोजन पक्ष की तरफ से ज्येष्ठ अभियोजन अधिकारी विजय प्रकाश यादव ने बहस की।