सोनभद्र जिले के हिंडाल्को रेणुसागर पावर डिवीजन में नौकरी दिलाने के नाम पर फर्जी नियुक्ति पत्र देकर लाखों रुपये ठगी करने के मामले में गाजीपुर न्यायालय ने पीड़ित की शिकायत पर आरोपी डिप्टी मैनेजर सहित उनके एक साथी को कोर्ट में तलब किया है।
गाजीपुर के मरदह निवासी शुभम सिंह ने न्यायालय में परिवाद दाखिल कर आरोप लगाया था कि रेनुसागर पावर डिवीजन में डिप्टी मैनेजर के पद पर कार्यरत संतोष सिंह और उनके मित्र आजाद सिंह ने हिंडाल्को रेणुुसागर पावर डिवीजन में ऑपरेटर के पद पर नौकरी दिलाने के लिए दस लाख रुपये की मांग की थी । संतोष सिंह ने अपने और नवीन कुमार सिंह के खाते में पैसा भेजने के लिए कहा था।
इसके बाद उन्होंने संतोष सिंह के खाते में एक लाख रुपये तथा नवीन कुमार सिंह के खाते में दो लाख रुपये भेजा। नवीन कुमार सिंह ने फिर एक लाख रुपये प्रतिभा सिंह के खाते में भेजने के लिए कहा। संतोष सिंह व आजाद सिंह दोनों लोगों ने तीन लाख रुपये नकद लिया। इसके बाद ज्वाइनिंग लेटर दिया।
14 मई 2019 को जब वे ज्वाइनिंग के लिए रेणुसागर परियोजना गए तो पता चला कि लेटर फर्जी है। पैसा मांगने पर आरोपी गाली-गलौज करने लगे और जान से मारने की धमकी दी। जब इसकी शिकायत स्थानीय थाने में की गई तो कोई कार्रवाई नहीं हुई। पुलिस अधीक्षक से भी गुहार लगाई और बाद में वह न्यायालय की शरण में गया। न्यायालय ने मामले को संज्ञान में लेते हुए डिप्टी मैनेजर संतोष सिंह और आजाद सिंह को 9 जनवरी 2021 को तलब किया है।