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Sonebhadra News: जल्द जमीन करा लें नाम, बढ़ने वाले हैं रजिस्ट्री के दाम

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सोनभद्र। अगर आप जिले में किसी जमीन का सौदा कर रहे हैं तो जल्द ही उसे अपने नाम रजिस्ट्री करा लें। इसमें देरी आपकी जेब पर भारी पड़ सकती है। प्रशासन की ओर से जमीन का नया सर्किल रेट तय करने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। भूमि की महत्ता के आधार पर दाम में 10-15 फीसदी तक वृद्धि का प्रस्ताव है। फिलहाल एक सप्ताह का समय देते हुए प्रस्तावित दरों पर आपत्ति मांगी गई है। तय समय सीमा में आई आपत्तियों के निस्तारण के बाद नई दरें लागू कर दी जाएंगी।
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अलग-अलग इलाकों में जमीन की खरीद-बिक्री के प्रति लोगों के रुझान को देखते हुए प्रशासन प्रतिवर्ष जमीन का सर्किल रेट तय करता है। यह वह न्यूनतम दरें होती हैं, जिससे कम पर संबंधित क्षेत्र की जमीन की बिक्री नहीं की जा सकती। स्टांप शुल्क भी इन्हीं दरों के आधार पर लागू होता है। वैसे तो नए सर्किल रेट लागू करने का समय एक अगस्त ही है, लेकिन इस बार प्रक्रिया विलंबित होने के कारण खरीदारों के पास पुरानी दरों पर जमीन लेने का अभी वक्त है। निबंधन विभाग की ओर से नए सर्किल रेट के लिए प्रस्ताव तैयार कर लिया गया है, लेकिन अभी इसे लागू नहीं किया गया है। प्रस्तावित दरों पर एक सप्ताह के अंदर आपत्ति मांगी गई है। अगर किसी को खास इलाके की भूमि की दरों में प्रस्तावित वृद्धि कम या ज्यादा लगती है तो वह इस पर एक सप्ताह के अंदर आपत्ति दाखिल कर सकता है। आपत्तियों के निस्तारण के बाद नई दरों को प्रभावी किया जाएगा।
10 से 15 फीसदी तक बढ़ेंगी दरें
नए सर्किल रेट में भूमि की दराें में 10 से 15 फीसदी तक इजाफा होने का अनुमान है। इसके लिए अलग-अलग श्रेणी बनाई गई है। व्यावसायिक, आवासीय व कृषि भूमि के अलावा मुख्य मार्ग से नजदीकी व दूरी को भी आधार बनाया गया है। सबसे ज्यादा वृद्धि उन इलाकों में प्रस्तावित की गई है, जहां तेजी से नई आवासीय कॉलोनियां या रहवासी क्षेत्र बढ़ते जा रहे हैं। राबर्ट्सगंज नगर से सटे कम्हारी, सहजौर, रौंप, मुसही, चुर्क, हिंदुआरी, लोढ़ी, उरमौरा, पुसौली, पकड़ी आदि क्षेत्रों में वृद्धि अधिक है।
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नए सर्किल रेट के लिए प्रस्तावित सूची राबर्ट्सगंज, दुद्धी, घोरावल तहसील के उप निबंधक कार्यालय में उपलब्ध है। लोग इसका अवलोकन कर सकते हैं। जिस किसी को भी प्रस्तावित मूल्यांकन सूची में कोई सुझाव या आपत्ति प्रस्तुत करना हो वह सात अगस्त तक अपने सुझाव व आपत्ति संबंधित उप निबंधक कार्यालय या जिला निबंधक कार्यालय में प्रस्तुत कर सकता है। अंतिम तिथि के बाद आपत्ति स्वीकार नहीं की जाएगी। - सहदेव मिश्र, एडीएम।
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