सोनभद्र। बगैर आदेश के बुलडोजर से गरीब व्यक्ति का घर गिराने के मामले में पिपरी एसओ की मुश्किल बढ़ गई है। सीजेएम अचल प्रताप सिंह की अदालत ने पिपरी एसओ दिनेश पांडेय समेत 20 से अधिक लोगों पर केस दर्ज कर विवेचना का आदेश दिया है। यह आदेश पिपरी थाना क्षेत्र के शिवा पार्क काली मंदिर के सामने मेन रोड रेणुकूट निवासी बाबूलाल यादव की ओर से 156 (3) के तहत दाखिल याचिका पर सुनवाई करते हुए दिया है।
याचिका में बाबूलाल यादव ने अवगत कराया है कि वह शिवा पार्क काली मंदिर के सामने मेन रोड रेणुकूट में कई पीढि़यों से घर बनाकर रहते हैं। इसी में उसकी चाय की दुकान है। उसके नाम से बिजली का कनेक्शन भी है। बावजूद गत दो फरवरी की दोपहर एक निजी कंपनी के सिक्योरिटी मैनेजर राहुल सिंह अपने साथ चार कर्मचारी व आठ बाउंसर लेकर पहुंचे। इसके अलावा अदालत अमीन अपने साथ एक अन्य कर्मचारी, पिपरी थानाध्यक्ष दिनेश पांडेय एवं 8- 10 पुलिस कर्मियों के साथ बुलडोजर लेकर उसके घर आ गए। दुकान का सामान तोड़फोड़ करते हुए बुलडोजर से उसका घर गिराने लगे। जब घर गिराने का आदेश मांगा तो सभी लोग उसे गाली देने लगे। उसका घर जमींदोज हो गया।
मौके पर जमा भीड़ ने अदालत अमीन से आदेश दिखाने को कहा तो उन्होंने बताया कि बाबूलाल यादव के घर के बगल के रहने वाले कुछ अन्य लोगों का घर गिराने का आदेश कोर्ट ने दिया है। जब लोगों ने कहा कि गरीब व्यक्ति का घर क्यों गिरा दिया तो सभी लोग माफी मांगने लगे। पूरा परिवार खुले आसमान के नीचे आ गया। पुलिस में शिकायत के बाद भी कोई कार्रवाई न होने पर उसने कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। मामले की सुनवाई करते हुए अदालत ने प्रथम दृष्टया गंभीर अपराध मानते हुए घटना के बाबत पिपरी एसओ को मुकदमा दर्ज कर विधि अनुरूप विवेचना करने या कराने का आदेश दिया है।