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गैंगेस्टर एक्ट में दोषी को आठ वर्ष की कैद

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सोनभद्र। अपर सत्र न्यायाधीश (एफटीसी) विशेष न्यायाधीश गैंगेस्टर एक्ट आशुतोष कुमार सिंह की अदालत ने गैंगेस्टर एक्ट के मामले में दोषी को आठ वर्ष कैद की सजा सुनाई है। उस पर पांच हजार रुपये अर्थदंड भी लगाया है। अर्थदंड न देने पर 10 दिन की अतिरिक्त कैद भुगतनी होगी। अभियोजन पक्ष के मुताबिक, अनपरा के तत्कालीन थानाध्यक्ष वीरेंद्र कुमार यादव को 21 सितंबर 2013 को गश्त के दौरान शातिर दिनेश शुक्ल के गिरोह के बारे में जानकारी मिली थी। प्रतापगढ़ जिले के फतनपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत नरायनपुर खुर्द गांव निवासी दिनेश गिरोह के सक्रिय सदस्य के रुप में काम करता है। क्षेत्र में वर्चस्व के कारण उसके विरुद्ध कोई भी शिकायत करने और गवाही देने की हिम्मत नहीं जुटा पाता। डीएम से अनुमोदन कराने के बाद गैंग चार्ट दाखिल किया गया है। मामले की सुनवाई करते हुए अदालत ने दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं के तर्कों को सुनने, गवाहों के बयान एवं पत्रावली का अवलोकन करने पर दोष िसद्ध पाकर दिनेश कुमार शुक्ला को आठ वर्ष की कैद एवं पांच हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। अभियोजन पक्ष की ओर से शासकीय अधिवक्ता धनंजय शुक्ला ने बहस की।
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