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Sonebhadra News: चुनाव लड़ने से पहले जमा करना होगा बकाया

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सोनभद्र। निकाय चुनाव लड़ने के लिए प्रत्याशियों को संबंधित निकाय से नोड्यूज (अदेयता प्रमाण पत्र) लेना अनिवार्य किया गया है। बकायेदार निकाय चुनाव नहीं लड़ सकेंगे। विभागीय अधिकारियों की मानें तो बिना नोड्यूज के नामांकन पत्र पूर्ण ही नहीं माना जाएगा। नोड्यूज फार्म जारी करने के लिए निकायों में तैयारी पूरी कर ली गई है। इसके लिए आवेदन भी आने लगे हैं।
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जिले के दस निकायों में दूसरे चरण में चुनाव होना है। इसके लिए 17 अप्रैल से निकायों में नामांकन पत्रों की बिक्री शुरू हो जाएगी। इस बार निकाय चुनाव में अदेयता प्रमाण पत्र लगाना अनिवार्य किया या है। अदेयता प्रमाण पत्र संबंधित निकाय से प्रत्याशियों को जारी किया जाएगा। निकाय चुनाव लड़ने की इच्छा पाल बैठे लोगों को पहले नगर पालिका परिषद या नगर पंचायतों का बकाया धनराशि जमा करना होगा। तभी उन्हे संबंधित निकाय से अदेयता प्रमाण पत्र जारी किया जाएगा। बगैर अदेयता प्रमाण पत्र के उनका नामांकन पत्र अधूरा माना जाएगा। इससे संबंधित व्यक्ति चुनाव लड़ने से वंचित भी हो सकता है। निर्वाचन विभाग के अधिकारियों की मानें तो निकाय स्तर पर ही अदेयता प्रमाण पत्र जारी किया जाना है।
निकाय चुनाव लड़ने वाले व्यक्ति को बकाया राशि जमा करना होगा। तभी उसे अदेयता प्रमाण पत्र जारी किया जाएगा। अदेयता प्रमाण पत्र के लिए आवेदन आने शुरू हो गए हैं। निर्धारित प्रक्रिया पूरी करते हुए प्रमाण पत्र जारी किया जाएगा।
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- महेंद्र सिंह, ईओ- नगर पंचायत चोपन।
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