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दहेज मांगना पड़ा महंगा, आरोपी 22 जून को तलब

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सोनभद्र। एसीजेएम मानवर्धन की अदालत ने दहेज मांगने के आरोपी घुरहू साहू को 22 जून को तलब किया है। यह आदेश पन्नूगंज थाना के पुरना कला गांव निवासी सुकालू की ओर से अधिवक्ता पीए खान के जरिए दाखिल परिवाद पर सुनवाई के बाद हुआ है। आरोप है कि बिहार प्रांत के कैमूर जिला के चांद गांव निवासी घुरहू साहू ने अपने बेटे दिवाकर के साथ बेटी की शादी तय की थी। 30 नवंबर 2015 को तिलक भी चढ़ गया। बाद में जब लग्न लिखने की बात की गई तो दहेज के रूप में दो लाख की अतिरिक्त मांग की जाने लगी और न देने पर बाद में शादी करने से इनकार कर दिया। इसकी सूचना पन्नूगंज पुलिस को एवं एसपी को दिया, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। मामले की सुनवाई के दौरान अदालत ने आरोपी घुरहू साहू को प्रथम दृष्टया दोषी मानते हुए 22 जून को तलब किया है।
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