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छेड़खानी में दोषी को दो वर्ष की कैद

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सोनभद्र। अपर सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट पंकज श्रीवास्तव की अदालत ने शुक्रवार को छेड़खानी के मामले में दोषी आदिल खान को दोषसिद्ध पाकर दो वर्ष की कैद एवं सात हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। वहीं अर्थदंड न देने पर दो माह की अतिरिक्त कैद भुगतनी होगी। ह्यअभियोजन पक्ष के मुताबिक अनपरा थाने के एक गांव की नाबालिगछात्रा ने थाने में दी तहरीर में आरोप लगाया है कि 23 अक्टूबर 2017 को शाम 5:30 बजे रेनुसागर शिव मंदिर से ट्यूशन पढ़कर अपने घर आ रही थी कि रास्ते में पश्चिम परासी गांव निवासी आदिल खान नामक युवक जो उसके स्कूल में पढ़ता है ने उसे रोककर छेड़खानी की। उसके चिल्लाने चाचा एवं आसपास के लोग आ गए तब आदिल खान वहां से गाली देकर भाग गया। इसके पहले भी कई बार छेड़छाड़ करता रहता था। तहरीर पर पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर मामले की विवेचना किया और पर्याप्त सबूत मिलने पर विवेचक ने न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया। मामले की सुनवाई करते हुए अदालत ने दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं के तर्कों को सुनने, गवाहों के बयान एवं पत्रावली का अवलोकन करने के बाद दोषसिद्ध पाकर दोषी आदिल खान को उपरोक्त सजा सुनाई।
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