सोनभद्र। गैंगस्टर एक्ट के एक मामले में अदालत ने दोषी शिवलाल उरांव को दो वर्ष के कारावास और पांच हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है। अर्थदंड जमा न करने पर उसे एक महीने का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। यह फैसला विशेष न्यायाधीश गैंगस्टर एक्ट की अदालत ने सोमवार क़ो सुनाया। थाना शक्तिनगर में वर्ष 2022 में गैंगस्टर एक्ट के तहत दर्ज मामले में दुद्धीचुआ निवासी शिवलाल उरांव को नामजद किया गया था। वह मूल रूप से झारखंड के गढ़वा जिले के मेलाल थाना क्षेत्र का निवासी है। पुलिस ने बताया कि मामले की विवेचना के दौरान साक्ष्यों का प्रभावी संकलन किया गया और न्यायालय में अभियोजन पक्ष की मजबूत पैरवी की गई। इसके आधार पर न्यायालय ने शिवलाल उरांव पर दोषसिद्ध पाते हुए दो वर्ष के कारावास और पांच हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया। अदालत ने यह भी आदेश दिया कि जुर्माना अदा नहीं करने की स्थिति में दोषी को एक माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।