कटरा कोतवाली में दर्ज चोरी के मामले की सुनवाई करते हुए न्यायालय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट राहुल कुमार सिंह ने दोषी को एक वर्ष तीन माह के कारावास और अर्थदंड से दंडित किया है। अभियोजन के अनुसार कटरा कोतवाली में 2025 में चोरी की प्राथमिकी दर्ज हुई थी। पुलिस ने विवेचना आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित किया। सुनवाई करते हुए न्यायालय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट राहुल कुमार सिंह ने दोषी सूर्य प्रकाश पांडेय निवासी नाउनकलां थाना हनुमना जनपद मऊगंज मध्य प्रदेश को एक वर्ष तीन माह का कारावास और एक हजार के अर्थदंड से दंडित किया। अर्थदंड अदा न करने पर दोषी को दो दिन की कारावास की सजा भुगतनी होगी। संवाद