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हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट नहीं लगी तो कटेगा चालान

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सोनभद्र। प्रदेश में सभी वाहन स्वामियों को हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगवाना अनिवार्य कर दिया गया है। जिन वाहनों के नंबर के अंत में जीरो या एक है, उन्हें हर हाल में 15 नवंबर तक इसे लगवाना होगा। ऐसा न होने पर पांच हजार रुपये तक जुर्माना देना पड़ सकता है। जिले में वर्तमान में करीब तीन लाख 22 हजार वाहन पंजीकृत है। इनमें सर्वाधिक दो लाख संख्या दो पहिया वाहनों की है। प्रदेश सरकार ने 15 नवंबर तक उन गाड़ियों में एचएसआरपी लगवाना अनिवार्य किया है, जिनके नंबर के अंत में जीरो और एक है। इसके बावजूद अभी तक जिले में 10 से 15 फीसदी वाहनों में ही हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगे हैं। 15 नवंबर तक नंबर प्लेट नहीं लगने पर वाहनों का चालान कटेगा नंबर प्लेट लगवाने के लिए ऑनलाइन आवेदन करना होगा। नंबर प्लेट के साथ ही कलर कोड स्टिकर्स भी इस्तेमाल करने होंगे, जो सरकार ने निर्धारित किए हैं। एचएसआरपी लगवाए बिना वाहन चलाए जाने पर पकड़े जाने की दशा में वाहन स्वामी जुर्माने और चालान की जद में आएगा। मोटर व्हीकल एक्ट में बिना नंबर प्लेट के वाहन चलाने पर पांच हजार रुपये का जुर्माना निर्धारित है। संभागीय निरीक्षक आलोक यादव ने बताया कि सभी वाहन स्वामियों को हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगवाना अनिवार्य कर दिया गया है। जिन वाहनों के नंबर के अंत में जीरो या एक है, उन्हें हर हाल में 15 नवंबर तक हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगवाना होगा, वरना जुर्माना देना पड़ सकता है। इसके लिए लोगों को जागरूक भी किया जा रहा है।
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