सोनभद्र। घोरावल थाना क्षेत्र में नौ माह पूर्व हुई एक गंभीर वारदात में शामिल दो आरोपियों की जमानत अर्जी को अदालत ने खारिज कर दिया है। भैंसवार निवासी अभिषेक कुमार उर्फ कुंदन पाल और आलोक कुमार उर्फ पारस पाल ने इस मामले में जमानत की अर्जी दाखिल की थी। अतिरिक्त जिला न्यायाधीश एवं विशेष न्यायाधीश पॉक्सो कोर्ट ओमकार शुक्ल की अदालत ने मामले की सुनवाई के दौरान पाया कि आरोपियों के खिलाफ लगे आरोप गंभीर हैं और यह एक नाबालिग के साथ हुए लैंगिक अपराध से संबंधित हैं। इन परिस्थितियों को देखते हुए, अदालत ने फिलहाल जमानत देने से इन्कार कर दिया। अभियोजन पक्ष के अनुसार घटना 17 सितंबर 20025 को हुई थी। पीड़िता उस समय घर में अकेली थी, जब रिंकू, पारस और कुंदन नामक आरोपी घर में घुस आए। उन्होंने पीड़िता के साथ न केवल मारपीट की, बल्कि दुष्कर्म भी किया। बचाव पक्ष ने दलील दी थी कि उनके मुवक्किलों ने ऐसी कोई घटना नहीं की है और पीड़िता के बयान में विरोधाभास है। हालांकि, न्यायालय ने पाया कि पीड़िता ने अपने बयान में बताया है कि घटना इस प्रकार अंजाम दी गई कि वह बेहोश हो गई। मामले की गंभीरता को देखते हुए, अदालत ने उनकी जमानत अर्जी स्वीकार नहीं की।