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Sonebhadra News: धोखाधड़ी मामले में एमडी और शाखा प्रबंधक की जमानत अर्जी खारिज

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धोखाधड़ी मामले में आरोपी बनाए गए गदनाको निधि लिमिटेड बैंक के एमडी और शाखा प्रबंधक की जमानत अर्जी खारिज कर दी गई है। कंपनी के एमडी एवं अनपरा थाना क्षेत्र के गरबंधा निवासी ईश्वर कुमार पनिका और विंध्यनगर (सिंगरौली) के साईं विद्यालय धोटी के पास के रहने वाले धनंजय कुमार श्रीवास्तव ने अपर सिविल जज सीनियर डिविजन/एसीजेएम अजय सिंह द्वितीय सिंह की अदालत में अर्जी दाखिल की थी। न्यायालय ने पाया कि मामला मुख्य रूप से पैसे के गबन से संबंधित है और अजमानतीय है। इसकी प्रकृति भी काफी गंभीर है तथा आजीवन कारावास से दंडनीय है। पुलिस की जांच अभी जारी है। इसलिए फिलहाल किसी तरह की राहत नहीं दी जा सकती। बताते चलें कि शक्तिनगर थाना क्षेत्र के काली मंदिर के पास के रहने वाले शिवम कुमार अग्रहरी व अन्य ने अनपरा पुलिस को तहरीरी देकर आरोप लगाया था कि उन लोगों ने गदनाको निधि लिमिटेड बैंक में आरडी की रकम जमा की थी। भुगतान तिथि पूर्ण होने के पांच माह बाद भी भुगतान नहीं हो सका है। एमडी ईश्वर प्रसाद और शाखा प्रबंधक धनंजय गुप्ता पर छह लाख से अधिक के गबन का आरोप लगाया गया था।
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