दुद्धी। प्रदेश सरकार की राज्य आपदा में घोषित कृषक दुर्घटना आकाशीय बिजली सर्प दंश व जल में डूबने से मौत होने पर पीड़ित परिवार को शीघ्र लाभ दिलाने के लिए उपजिलाधिकारी रमेश कुमार, पुलिस क्षेत्राधिकारी विजय शंकर मिश्रा व राम आशीष यादव उपस्थित रहे। मीडिया से वार्ता के दौरान उपजिलाधिकारी रमेश कुमार ने कहा कि राज्य आपदा विभाग से पीड़ित को मिलने वाली सहायता राशि के लिए पोस्टमार्टम रिपोर्ट अतिआवश्यक है। यदि किसी परिवार के साथ इस तरह की घटना या दुर्घटना होती है तो पोस्टमार्टम अवश्य कराएं। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के लिए संबंधित में संपर्क करें कही भटके न। साथ ही तत्काल आवेदन कर शासन के योजनाओं का लाभ लें। कृषक दुर्घटना में आश्रित खातेदार के परिजनों को 30 दिन के अंदर आवेदन करना आवश्यक है। इससे पांच लाख की धनराशि प्राप्त हो सके। वहीं सर्प दंश में पंचायतनामा व पोस्टमार्टम रिपोर्ट के साथ तत्काल आवेदन करे, ताकि पीड़ित को 48 घंटे के अंदर सहायता की चार लाख रुपये की धनराशि प्राप्त होगी। वहीं जल में डूबने और आकाशीय बिजली से मौत होने पर भी चार लाख रुपए की धनराशि पीड़ित के परिजनों को तत्काल निर्धारित समयावधि में दी जाएगी। उन्होंने बताया कि यदि कोई कृषक खेतो में कार्य कर रहा हो उस दौरान उसकी मौत विद्युत करंट से होती है तो विद्युत विभाग से एक लाख रुपये व राज्य आपदा विभाग से चार लाख रुपए की धनराशि दिया जाता है। सभी दुर्घटनाओं में पोस्टमार्टम रिपोर्ट आवश्यक होगी। सीओ विजय शंकर मिश्रा व राम आशीष यादव ने बताया कि सभी थानों के प्रभारियों को निर्देशित किया जा चुका है। दैवीय आपदा में शामिल दुर्घटनाओं के पोस्टमार्टम रिपोर्ट संबंधित लोगों को यथाशीघ्र दिया करें। ताकि शासन की योजनाओं का लाभ मिलने में लोगों को कोई दिक्कत ना हो। यदि किसी व्यक्ति को संबंधित घटनाओं के बाबत कोई जानकारी लेनी हो तो सीधे थाने में आकर संपर्क कर सकते हैं। बिचौलियों से दूर रहे।