सोनभद्र। उप कृषि निदेशक डीके गुप्ता ने बताया कि वर्ष 2019-20 तक फसली ऋण लेने वाले सभी पात्र ऋणी किसानों के लिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना अनिवार्य आधार पर तथा गैर ऋणी किसानों के लिए स्वैच्छिक आधार पर लागू की जाती रही है। शासन की ओर से खरीफ 2020 एवं आगामी मौसमों में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को सभी किसानों के लिए स्वैच्छिक आधार पर किया गया है। खरीफ मौसम में योजना के तहत किसानों की भागीदारी की अंतिम तिथि 31 जुलाई तथा रबी मौसम में 31 दिसंबर निर्धारित है। ऋणी कृषकों को बीमा कराने की अंतिम तिथि के सात दिन पहले तक योजना के तहत प्रतिभागिता नहीं करने के संबंध में लिखित रूप से बैंक शाखा को, जहां से किसान द्वारा फसली ऋण लिया है, उस बैंक शाखा को अवगत कराना जरूरी होगा।