सोनभद्र। विशेष न्यायाधीश एससी-एसटी एक्ट एहसानुल्लाह खान की अदालत ने विवहिता से दुष्कर्म करने के आरोपी को दस सालों तक चली सुनवाई की प्रक्रिया के बाद दोष मुक्त किया है।
सदर कोतवाली क्षेत्र के एक गांव निवासी विवाहिता ने न्यायालय में प्रार्थना पत्र देकर वर्ष 2013 में क्षेत्र के एक युवक पर बैंक में नौकरी दिलाने का झांसा देकर रुपये ऐंठने, मारपीट, दुष्कर्म व एससी-एसटी का केस दर्ज कराया था। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया था। कुछ महीनों बाद आरोपी को जमानत मिल गई थी। करीब दस वर्ष तक चली सुनवाई के बाद बचाव पक्ष के अधिवक्ता ज्वाला प्रसाद की दलीलों को सुनने के बाद विशेष न्यायाधीश एससी-एसटी एक्ट एहसानुल्लाह खान की अदालत ने आरोपी बबुंदर उर्फ राहुल को दोष मुक्त करार दिया है। जमानतनामा और बंध पत्र को भी निरस्त किया है।