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Sonebhadra News: गैर इरादतन हत्या में आरोपी की जमानत अर्जी खारिज

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सोनभद्र। सत्र न्यायाधीश राम सुलीन सिंह की अदालत ने गैर इरादतन हत्या के मामले में आरोपी विशाल सिंह उर्फ विड्डू की जमानत अर्जी खारिज कर दी। मामला पिपरी थाना क्षेत्र का है। प्रदीप कुमार पाल ने पुलिस को दी तहरीर में बताया था कि गत 26 जुलाई की रात करीब नौ बजे उनके बड़े भाई संदीप कुमार पाल (36), जो कंपोजिट विद्यालय पनारी में अनुदेशक के पद पर थे, रेणुकूट बस स्टैंड स्थित पान की दुकान पर थे। वहां अजय पांडेय, उनके साथी और अन्य लोगों से किसी बात को लेकर विवाद हो गया। आरोप है कि उन लोगों ने संदीप को लाठी-डंडे, लात-घूसे और रॉड से पीटा। इससे उनकी दाहिनी आंख के बगल में सिर फट गया और काफी चोटें आईं। विरोध करने पर उन्हें जान से मारने की धमकी भी दी गई। ट्रामा सेंटर वाराणसी में इलाज के दौरान 28 जुलाई को उनकी मृत्यु हो गई। बचाव पक्ष की ओर से दलील दी गई कि आरोपी केवल बीच-बचाव के लिए गया था और घटना से उसका कोई लेना-देना नहीं है। जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) ने इसका विरोध किया। न्यायालय ने पाया कि प्रत्यक्षदर्शी प्रमोद कुमार गुप्ता ने विवेचक के समक्ष बयान दिया है कि वह अपनी पान की दुकान पर बैठे थे। तभी संदीप पाल, अजय पांडेय, विशाल सिंह और वीर प्रताप सिंह वहां आए। किसी बात को लेकर विवाद हुआ और उन्होंने संदीप को पीटना शुरू कर दिया।
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