वाणिज्य कर विभाग के असिस्टेंट कमिश्नर सचल दल रत्नेश कुमार सिंह ने रविवार की रात अपनी टीम के साथ विण्ढमगंज-झारखंड मार्ग पर ट्रकों की जांच की। उन्हें जानकारी दी कि अब गैर प्रांत में माल के परिवहन के लिए 50 हजार से ऊपर के माल पर संबंधित का ई- वे बिल लेकर चलना होगा। यदि ऐसा नही किया तो माल को पकड़े जाने पर गैर कानूनी माना जायेगा और कार्रवाई की जाएगी। बॉर्डर पर पहले से माल की बहती काटने वाले एजेंटो को चेताया कि अब एक अप्रैल से नेशनल ई- वे बिल लागू कर दिया गया है। अब से कोई भी बहती मान्य नही होगी। एसी रत्नेश कुमार सिंह ने बताया कि ई-वे बिल पर माल का ब्योरा के साथ माल का मूल्य, कहां से उठाया गया है और कहां भेजा जा रहा है और उठान के बाद डिस्पैच का समय सभी चीजें अंकित रहती हैं। इससे गैर प्रांतों से होने वाली कालाबाजारी पर रोक लगेगी। टीम में अजय कुमार पांडेय, शैलेंद्र कुमार, शमशेर सिंह मौजूद रहे।