दुद्धी। प्रधानमंत्री किसान सम्मान योजना के पात्रों को योजना के लाभ के लिए अपनी खतौनी देने की जरूरत नही है। तहसीलदार शशि भूषण मिश्रा ने बताया कि सभी किसानों के भूमि से संबंधित सभी रिकार्ड तहसील में मौजूद हैं। दो हेक्टेयर तक के पात्र किसान ही अपने हल्का लेखपाल को बैंक पासबुक नंबर, आधार कार्ड की छाया कॉपी तथा मोबाइल नंबर दें ताकि किसानों के खाते में प्रधानमंत्री किसान सम्मान योजना के तहत धनराशि भेजा जा सके। तहसीलदार ने मंगलवार को एकल खिड़की में खतौनी निकालने के लिये किसानों की भीड़ के बीच जाकर समझाया और खतौनी नहीं निकालने को बताया।