सोनभद्र (ब्यूरो)। जिला उपभोक्ता संरक्षण फोरम न्यायालय ने शनिवार को इजरा वाद (आदेश का पालन न करना) में सुनवाई के दौरान अल्पसंख्यक वित्तीय विकास निगम के प्रबंध निदेशक, महा प्रबंधक, मंडल प्रबंधक, जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी और कोआर्र्डिनेटर सलीम को दो-दो माह का साधारण कारावास एवं दो-दो हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है। इसके अलावा जमानतीय वारंट 10-10 हजार रुपये जारी करते हुए एसपी सोनभद्र से आदेश का अनुपालन कराने को कहा है। इस मामले में 30 अगस्त को सुनवाई की तिथि नियत की है। राबर्ट्सगंज के पूरब मोहाल निवासी इफ्तेखार अहमद के इजरा वाद पर सुनवाई के दौरान फोरम न्यायालय के अध्यक्ष एबी सिंह, सदस्या किरन कुशवाहा एवं सदस्य मदन यादव ने यह आदेश दिया है। अदालत ने 31 मई 2017 को नोटिस भेजा था, बावजूद इसके आदेश का अनुपालन नहीं किया गया। अदालत हाजिर नहीं आने पर न्यायालय ने उपरोक्त आदेश पारित किया है। इजराकर्ता इफ्तेखार अहमद के अधिवक्ता वारिश अली ने बताया कि फोरम न्यायालय ने सात अप्रैल 2015 को निर्णय सुनाया है, जिसमें 13010 रुपये बकाया ऋण और उसपर छह प्रतिशत साधारण वार्षिक ब्याज जमा करने का निर्देश दिया गया। आदेश के अनुपालन में आठ जून 2015 को 18 हजार 500 रुपये बैंक खाते में जमा कर दिया। बावजूद इसके अनापत्ति प्रमाण पत्र नहीं दिया गया।