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जिला पंचायत अध्यक्ष के लिए पांच मार्च से होगा नामांकन

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जिला मजिस्ट्रेट/जिला निर्वाचन अधिकारी (पंचायत) प्रमोद कुमार उपाध्याय ने बताया कि अध्यक्ष, जिला पंचायत उप निर्वाचन-2018 की सार्वजनिक नोटिस जारी कर दी गयी है। नाम निर्देशन-पत्र संबंधित जिला मजिस्ट्रेट के न्यायालय कक्ष में पांच मार्च से 12 मार्च, को सुबह 11 बजे से अपरान्ह एक बजे तक प्राप्त किये जा सकते हैं। नाम निर्देशन पत्रों का मूल्य सामान्य वर्ग के लिए एक हजार 500 रुपये तथा आरक्षित वर्ग के लिए 750 रुपये एवं जमानत धनराशि सामान्य वर्ग के लिए 10 हजार रुपये एवं आरक्षित वर्ग के लिए पांच हजार रुपये होगी। उम्मीदवारों के लिए चार लाख रुपये व्यय करने की सीमा निर्धारित है। नाम निर्देशन-पत्र पर उम्मीदवार, उसके प्रस्तावक तथा अनुमोदक के हस्ताक्षर/अंगूठा निशानी एवं स्वप्रमाणित फोटोग्राफ लगाना अनिवार्य है। आरक्षित वर्ग के उम्मीदवार के लिए नाम निर्देशन पत्रों के जांच के समय सक्षम अधिकारी द्वारा जारी जाति प्रमाण-पत्र मूल रूप से प्रस्तुत करना होगा। उम्मीदवार को प्रारूप %ब% पर शपथ-पत्र एवं प्रारूप-01 में घोषणा-पत्र देना होगा। उन्होंने बताया कि अध्यक्ष, जिला पंचायत के निर्वाचन में मतदाताओं को मतपत्र पर अधिमान अन्तर्राष्ट्रीय अंकों (अंग्रेजी अंकों) में अंकित करना अनिवार्य है यथा 1, 2, 3.। किसी अन्य प्रकार से अधिमान अंकित करने पर मत अवैध माना जायेगा। किसी सदस्य (निर्वाचक) के निरक्षरता, दृष्टिबाधा या अन्य अशक्तता के कारण मतपत्र को पढ़ सकने या उस पर अपना मत अभिलिखित कर सकने में असमर्थ होने की दशा में उसे अपने साथ एक साथी ले आने की अनुमति देने का प्राविधान है। यदि कोई सदस्य इस कारण साथी की मांग करता है तो वह मतदान प्रारम्भ होने से कम से कम 48 घंटे पूर्व जिला मजिस्ट्रेट/निर्वाचन अधिकारी को लिखित रूप से सहायता साथी जिसकी आयु 21 वर्ष से कम न हों, पूर्ण विवरण के साथ एक आवेदन-पत्र देगा।
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