बलिया। 15 महीने पहले 16 वर्षीय किशोरी को बहला-फुसला कर भगा ले जाने और उसके साथ दुष्कर्म करने के मामले में सुनवाई करते हुए अपर सत्र एवं विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट प्रथमकांत की अदालत ने हरिवृंद सिंह पुत्र स्व. ओमप्रकाश निवासी ग्राम गोविंदपुर, दूहीमुशी थाना भीमपुरा को दोषी करार दिया। उसे 25 वर्ष के कठोर कारावास और 30 हजार के जुर्माने से दंडित किया। अर्थदंड न देने की दशा में एक वर्ष का अतिरिक्त कठोर कारावास भोगना होगा।
वादी मुकदमा ने थाना भीमपुरा में एफआईआर दर्ज कराई थी कि उसकी 16 वर्षीय पुत्री को 30 मई 2023 को हरिवृंद सिंह शादी का झांसा देकर ले गया। इसमें रोहित व नागेंद्र ने भी सहयोग किया। विवेचना के दौरान विवेचक ने हरिवृंद के खिलाफ आरोप पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया। सुनवाई के दौरान आरोपी ने अपने ऊपर लगे आरोपों को नकार दिया। सभी साक्ष्यों को देखने और अधिवक्ताओं की बहस के बाद हरिवृंद को दोष सिद्ध पाते हुए सजा सुनाई गई। मामले में न्यायालय ने तीन फरवरी को आरोपी की सुनवाई की थी। इसके बाद साक्ष्य की कार्यवाही प्रारंभ हुई। छह महीने में मामले की सुनवाई समाप्त हुई।