शक्तिनगर। म्योरपुर ब्लाक के कोटा ग्राम पंचायत से संबंधी सूचना उपलब्ध न कराये जाने पर राज्य सूचना आयोग ने लखनऊ के जन सूचना अधिकारी पंचायती राज के वेतन से 25 हजार रुपये वसूल करने के निर्देश दिए हैं। आरटीआई एक्टिविस्ट हेमंत मिश्र ने प्रमुख सचिव पंचायती राज को पंचायत की निधि पर रोक लगाए जाने की मांग संबंधी शिकायत भेजी थी। कहा था कि परियोजना की भूमि पर विकास कार्य नहीं कराए जाने का प्रावधान है।बावजूद कोटा पंचायत में पावर परियोजना की भूमि पर विकास कार्य के मद में कई वर्षो में करोड़ों के कार्य करा दिए गए। जबाब नहीं मिलने पर मिश्र ने उत्तर प्रदेश सूचना आयोग में याचिका दायर किया। इसी याचिका की सुनवाई करते हुए उत्तर प्रदेश सूचना आयुक्त गजेंद्र यादव की खंडपीठ ने जन सूचना अधिकारी उमेश यादव (पंचायती राज विभाग उत्तर प्रदेश) पर आदेश में शिथिलता बरतने के आरोप में 25 हजार अर्थदंड की वसूली के लिए जिला अधिकारी लखनऊ को आदेशित किया गया है। वसूली तीन माह के अंदर तीन किस्तों में की जाएगी।